हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किया यह बड़ा फैसला

यदि आपके पास अपना निजी वाहन है तो ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व तो आप जानते ही होंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना ड्राविंग लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। हाल ही में हरियाणा में  रेड क्रॉस की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। पहले हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 1 दिन की ट्रेनिंग अनिवार्य थी लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जाएगी। कोरोना के चलते अब वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके ही सर्टिफिकेट लिया जा सकेगा।

आपको बता दें कि कोरोना से पहले हरियाणा में नया ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए रेड क्रॉस से फ‌र्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था। इस ट्रेनिंग में लोगों को फ‌र्स्ट एड से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती थीं। इसके लिए लोगों को पहले एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होती थी और ट्रेंनिग के बाद सर्टिफिकेट लेकर वे ड्राइविग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते थे। यह सर्टिफिकेट लाइसेंस के नवीनीकरण तक वैध था। इस ट्रेनिंग के लिए 300 रूपए फीस का भुगतान करना होता था। 

इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना था। देश में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जिला प्रशासन के मुताबिक   वाहन चालक को बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने से उन्हें हादसे के बाद किस प्रकार से एक्शन में आना है उसके बारे में जानकारी होगी। अगर हादसा हो भी जाता है तो ड्राइवर की सकुशलता के कारण सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत के ग्राफ में कमी आएगी। 

क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक अधिकारिक दस्तावेज है, जोकि बिना किसी की मदद के सार्वजानिक सड़क पर मोटर चालित वाहन जैसे कार, मोटरसाईकिल, ट्रक, बस आदि को चलाने या संचालित करने के लिए व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज होना बहुत जरूरी  है –

आयु के प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेज
जन्म प्रमाणपत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/10 वीं की मार्कशीट

पते के प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेज  
स्थायी पते के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्वयं का स्वयं के घर का एग्रीमेंट, बिजली बिल (आवेदक के नाम से जारी वाला), LIC बांड,वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड आदि में से कोई भी।
अस्थायी पते के लिए किराया अनुबंध और बिजली बिल या किराया अनुबंध और एलपीजी बिल आदि में कोई भी।

यह दस्तावेज भी हैं जरूरी -
विधिवत रूप से भरा आवेदन फॉर्म
6 पासपोर्ट आकार की फोटो
1 पासपोर्ट आकार की फोटो
मेडिकल सर्टिफिकेट – फॉर्म 1 A और 1 जो प्रमाणित सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना है।