मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को मिली हरी झंडी, जानिए यात्रा के दौरान किन बातों का रखना होगा ध्यान

कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली मेट्रो को बंद कर दिया गया था। अब अनलॉक 4 में मेट्रो को फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली मेट्रो में सफर करना पहले जितना आसान नहीं होगा। अब दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए लोगों को सख्त दायरे और कई नए नियमों का पालन करना होगा। इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) ने बैठक की जिसमें दिल्ली पुलिस, यूपी और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सीआईएसएफ आदि लोग बैठक में शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि मेट्रो सेवा शुरू होती है तो यह अपनी शर्तों के साथ ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ) द्वारा निर्धारित सभी नियमों का सख़्ती से पालन करेगी।तो आइये जानते है ऐसे नियम जिसका आपको मेट्रो में सफर के दौरान पालन करना आवश्यक है। नियमो पालन ना करने पर सख़्ती से कार्यवाही की जाएगी।सीआईएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जितेन्द्र राणा ने यह सूचना दी है कि आईसीएआर द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन अल्फा टीमें और फ्लाइंग स्क्वॉड चेकिंग और निगरानी में किया जाएगा।
 
मेट्रो में यात्रा करने के नए नियम 

1) पहले नियम के अनुसार मेट्रो के एक कोच में 40-50 सवारियों के ही बैठने-खड़े होने की अनुमति दी गयी है। 

2) एक मेट्रो मे 6 कोच होते है यानी हर कोच में 120 सवारी सफर कर सकती है।

3) मेट्रो में एक-एक सीट छोड़कर सभी सवारियों को बैठाया जाएगा।

4) मेट्रो में सफर कर रहे हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना अति आवश्यक है।

5) मेट्रो में सफर कर रहे सभी सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होना आवश्यक कर दिया गया है।

6) मेट्रो में सफर कर रहे सभी लोंगो के चेहरे पर मास्क होना बहुत जरूरी है।

7) स्टेशन और प्लेटफार्म पर बनाए गए निश्चित कतार/ निशान/ बाक्स में ही खड़ा होना होगा।

8) मेट्रो में हर एक सवारी को सेनेटाइज करने के बाद ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा।

9) बुजुर्ग और दिव्यांग को छोड़कर बाकी किसी और व्यक्ति को लिफ्ट का प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

10) कोरोना के लक्षण पाए जाने पर लोगों को मेट्रो में सफर नहीं करने दिया जाएगा और तुरन्त मेडिकल टीम बुलाई जाएगी। 

नियमों का ना पालन करने पर दण्ड:

दिल्ली मेट्रो से रोजाना 2.4 मिलियन यात्री सफर करते थे। लेकिन 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो को बन्द कर दिया गया था। फिर अनलॉक की शुरुआत से और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ परिचालन की इजाजत मिली लेकिन मेट्रो की सेवा अनलॉक-3 तक बंद रखी गई।फिर अनलॉक-4 में कड़े नियमों के साथ मेट्रो को चलाया जाएगा लेकिन नियमों का पालन ना करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। 

1) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएआर )के बनाए गए सख़्त दिशानिर्देशों का पालन ना करने वाले व्यक्ति को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।

2) वही आईसीएआर के नियमों का दोबारा उल्लंघन करने पर यह जुर्माना और अधिक भी हो सकता है। 

3) स्टेशन और प्लेटफार्म पर बनाए गए निश्चित कतार/ बाॅक्स पर ना खड़े होने पर जुर्माना लिया जाएगा।

4) मेट्रो या मेट्रो स्टेशन में जो भी व्यक्ति थूकता है या गंदगी करता पाया जाएगा, उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।

5) जो व्यक्ति मास्क पहनने जैसें नियमों का पालन नहीं करेंगा और सोशल डिस्टेंसिंग की वज़ह से खाली छोड़ी गई सीट पर जानबूझकर बैठगा उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।